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किशोरी के दुष्कर्मी को 10 साल की कैद
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मेरठ। किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल जज पॉस्को एक्ट फराह मतलूब ने 10 साल का कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वारदात करीब डेढ़ साल पहले थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र में घटी थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 30 मई 2018 को उन्हें सूचना मिली कि उनकी 16 साल की बेटी का अपहरण कर लिया गया है। पीड़ित पक्ष ने किशोरी की सभी जगह तलाश की। कोई पता न चलने पर थाना परीक्षितगढ़ में नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी अंकित उर्फ अनिकेत पुत्र नरेंद्र भावनपुर के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, गाली गलौज तथा 3/4 पॉस्को अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसका विचारण स्पेशल जज पॉस्को एक्ट फराह मतलूब के न्यायालय में किया गया। जहां पर विशेष लोक अभियोजक पॉस्को एक्ट नरेंद्र चौहान ने पीड़िता व वादी सहित अनेक गवाह न्यायालय में पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर स्पेशल जज ने आरोपी अंकित उर्फ अनिकेत को अपहरण, दुष्कर्म व गाली गलौज तथा 3/4 पॉस्को अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि में से आधी राशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए गए।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 30 मई 2018 को उन्हें सूचना मिली कि उनकी 16 साल की बेटी का अपहरण कर लिया गया है। पीड़ित पक्ष ने किशोरी की सभी जगह तलाश की। कोई पता न चलने पर थाना परीक्षितगढ़ में नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी अंकित उर्फ अनिकेत पुत्र नरेंद्र भावनपुर के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, गाली गलौज तथा 3/4 पॉस्को अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसका विचारण स्पेशल जज पॉस्को एक्ट फराह मतलूब के न्यायालय में किया गया। जहां पर विशेष लोक अभियोजक पॉस्को एक्ट नरेंद्र चौहान ने पीड़िता व वादी सहित अनेक गवाह न्यायालय में पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर स्पेशल जज ने आरोपी अंकित उर्फ अनिकेत को अपहरण, दुष्कर्म व गाली गलौज तथा 3/4 पॉस्को अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि में से आधी राशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए गए।
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