फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Umar Ansari's property will be attached in case of violation of code of conduct

Mau News: आचार संहिता उल्लंघन मामले में कुर्क होगी उमर अंसारी की संपत्ति

Tue, 31 Oct 2023 12:18 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 31 Oct 2023 12:18 AM IST
विज्ञापन
Umar Ansari's property will be attached in case of violation of code of conduct
बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की सोमवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। एसीजेएम एमपी/ एमएलए श्वेता चौधरी ने मामले मे हाजिरी के लिए 6 नवंबर की तिथि नियत की। वही इस मामले में आरोपी उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 83 सीआरपीसी के तहत आदेश दिया। तथा मामले में 17 नवंबर की तिथि नियत की।
विज्ञापन

मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171एच भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी, शाहिद लारी, इशराईल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया था। उस वक्त उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। साथ ही उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। सोमवार को कोर्ट मे उपस्थित न होने पर एसीजेएम ने उसके विरुद्ध गैरजमानती वारंट के साथ ही संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। इधर सोमवार को अब्बास अंसारी की वीसी से पेशी हुई। सोमवार को इसी मामले में आरोपी रमेश राम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। एसीजेएम एमपी/ एमएलए श्वेता चौधरी ने आरोपियों की अगली हाजिरी के लिए 6 नवंबर की तिथि नियत की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed