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Mau News: बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने मकान को कराया गया ध्वस्त
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मऊ। नगर सहित जिले के विभिन्न इलाकों में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने मकानों को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। नगर के रघुनाथपुरा सहित तहसील सदर के अंतर्गत कुशमौर पखईपुर में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने मकान को जिला प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। वहीं, आरबीओ एक्ट के तहत नगर स्थित एक निजी अस्पताल को सील कर दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध ढंग से बनाए गए मकानों के मालिक सकते में हैं। जिला प्रशासन की तरफ से शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में बिना नक्शा पास कराए बने मकानों को लेकर सख्ती शुरू की गई है। ऐसे लोगों को चेतावनी भी जारी की गई है। इसके बावजूद लोगों के नहीं मानने पर कार्रवाई शुरू की गई है। नगर स्थित शिवम हॉस्पिटल को बिना मानचित्र स्वीकृति के दो मंजिल और बनाए जाने के कारण आरबीओ एक्ट के अंतर्गत जिला प्रशासन से सील कर दिया।
उधर, सदर तहसील अंतर्गत मौजा कुशमौर पखईपुर में सरकारी जमीन बनी पोखरी पर गांव के कालिका सिंह पुत्र विंध्याचल सिंह, राणा व सिंह रणजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय श्रीनिवास सिंह, राजेंद्र द्विवेदी पुत्र स्व. लक्ष्मी नारायण द्विवेदी, मंजू सिंह पत्नी हरिशंकर सिंह, संजय दुबे पुत्र रविंद्र दुबे एवं त्रिभुवन दुबे पुत्र कांता दुबे द्वारा अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कराया गया था। इसको लेकर जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश पर तहसीलदार सदर द्वारा अतिक्रमण हटवाया गया।
इसी तरह से रघुनाथपुरा में रुखसाना खातून पत्नी शफी आलम ने बिना नक्शा स्वीकृत कराए मकान का निर्माण कराया था, इसको भी जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार सदर द्वारा ध्वस्त कराया गया। जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने मकानों और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने को लेकर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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इनसेट
72 घंटे में 10 मकानों पर चली प्रशासन की जेसीबी
मऊ। नगर सहित जिले में बिना नक्शा के मकान बनवाने वाले लोगों तथा सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर हुए निर्माणों पर जिला प्रशासन की जेसीबी चली। 72 घंटे में 10 मकानों का ध्वस्तीकरण कराया गया। जबकि आरबीओ एक्ट के तहत नगर स्थित एक निजी अस्पताल को सील कर दिया गया।
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उधर, सदर तहसील अंतर्गत मौजा कुशमौर पखईपुर में सरकारी जमीन बनी पोखरी पर गांव के कालिका सिंह पुत्र विंध्याचल सिंह, राणा व सिंह रणजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय श्रीनिवास सिंह, राजेंद्र द्विवेदी पुत्र स्व. लक्ष्मी नारायण द्विवेदी, मंजू सिंह पत्नी हरिशंकर सिंह, संजय दुबे पुत्र रविंद्र दुबे एवं त्रिभुवन दुबे पुत्र कांता दुबे द्वारा अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कराया गया था। इसको लेकर जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश पर तहसीलदार सदर द्वारा अतिक्रमण हटवाया गया।
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इसी तरह से रघुनाथपुरा में रुखसाना खातून पत्नी शफी आलम ने बिना नक्शा स्वीकृत कराए मकान का निर्माण कराया था, इसको भी जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार सदर द्वारा ध्वस्त कराया गया। जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने मकानों और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने को लेकर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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72 घंटे में 10 मकानों पर चली प्रशासन की जेसीबी
मऊ। नगर सहित जिले में बिना नक्शा के मकान बनवाने वाले लोगों तथा सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर हुए निर्माणों पर जिला प्रशासन की जेसीबी चली। 72 घंटे में 10 मकानों का ध्वस्तीकरण कराया गया। जबकि आरबीओ एक्ट के तहत नगर स्थित एक निजी अस्पताल को सील कर दिया गया।