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Mau News: सेंट्रल बार महामंत्री के पुत्र को समन जारी

Mon, 13 Jan 2025 11:14 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 13 Jan 2025 11:14 PM IST
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Summons issued to son of Central Bar General Secretary

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मऊ। 15 लाख रुपये का चेक जारी करने के बाद भुगतान रुकवाने के मामले में आरोपी सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार सिंह के पुत्र आकाश कुमार सिंह को एनआई एक्ट के तहत विचारण के लिए तलब किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद गोहना महिमा सिंह ने इसका आदेश दिया है। साथ ही समन जारी करते हुए हाजिरी के लिए 22 जनवरी की तिथि तय की है। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
सरायलखंसी थाना क्षेत्र के परदहां ब्लॉक रोड निवासी अभिषेक कुमार सिंह ने सीजेएम न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। इसमें पुलिस लाइन मेनगेट के सामने बकवल, हरदसपुर गांव निवासी आकाश कुमार सिंह को विपक्षी बनाया। अभिषेक कुमार सिंह का कहना है कि कारोबार के लिए आकाश कुमार सिंह ने उससे 15 लाख रुपये लिए और कहा कि जो मुनाफा होगा उसमें से आधी धनराशि दूंगा। अभिषेक ने रिश्तेदार व संबंधित लोगों से पैसे लेकर आकाश को दिए। आकाश ने जब अभिषेक कुमार सिंह का पैसा वापस नहीं किया तो वह मांगने लगा। अभिषेक का कहना है कि विपक्षी ने 12 अप्रैल 24 को 15 लाख का चेक एचडीएफसी बैंक शाखा सहादतपुरा मऊ का इंदौर से कोरियर के माध्यम से उसके पास भेजा।
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चेक पर दिनांक 9 सितंबर 24 अंकित था। जब 9 सितंबर को चेक भुगतान के लिए खाते लगाया तो बैंक से चेक 11 सितंबर को वापस कर दिया गया। बताया गया कि जारी करने वाले ने चेक के भुगतान पर रोक लगवा दी है। अभिषेक कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आकाश को नोटिस भिजवाया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। सीजेएम ने पत्रावली न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद गोहना के न्यायालय में भेज दिया।
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