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Mau News: मुख्तार अंसारी की विधायक निधि के मामले में गवाह बृजेश कुमार राय का बयान दर्ज

Thu, 14 Mar 2024 12:59 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 14 Mar 2024 12:59 AM IST
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Statement of witness Brijesh Kumar Rai recorded in Mukhtar Ansari's MLA fund case
मऊ। विधायक निधि और गैंगस्टर एक्ट के कुल दो मामलों में बुधवार को पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से पेशी हुई। इस दौरान विधायक निधि के मामले में गवाह तकनीकी अन्वेषक वृजेश कुमार राय उपस्थित हुआ। उसका बयान दर्ज हुआ, बयान पूरा नहीं हो सका। सीजेएम एमपी /एमएलए श्वेता चौधरी ने बयान के लिए 27 मार्च की तिथि नियत किया। वहीं गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए दिनेश चौरसिया ने मामले में 18 मार्च की तिथि नियत किया। इसमें एक मामला दक्षिणटोला तथा दूसरा सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
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पहले मामले में अभियोजन के अनुसार विधायक निधि के गबन के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर सरायलखंसी थाने मे एफआईआर दर्ज हुई। मामले मे मुख्तार अंसारी, आनंद,बैजनाथ यादव और संजय सागर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया है। इसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। बुधवार को गवाह तकनीकी अन्वेषक वृजेश कुमार राय उपस्थित हुआ। उसका बयान दर्ज हुआ, बयान पूरा नहीं हो सका। सीजेएम ने मामले में बयान के लिए 27 मार्च की तिथि नियत किया।
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दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप सिंह की तहरीर पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें साक्ष्य की कार्रवाई चल रही है। विशेष न्यायाधीश ने मामले में 18 मार्च की तिथि नियत किया।
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