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Mau News: 11 जून से 31 जुलाई तक जिले में धारा 144 लागू

Tue, 11 Jun 2024 11:20 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jun 2024 11:20 PM IST
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Section 144 imposed in the district from June 11 to July 31
अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि जिले में ईदुज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम सहित विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर अवांछनीय तत्वों द्वारा शांति भंग का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे में 11 जून 2024 से 31 जुलाई 2024 की रात 11 बजे तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के एक जगह 5 या 5 से अधिक समूह में एकत्र होकर सभा, जुलूस, प्रदर्शन का आयोजन नहीं करेगा।
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