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जरूरतमंद बंदियों को उपलब्ध कराएं वकील
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मऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्ववावधान में जिला जज शंकरलाल के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुवंर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान जेलर ने बताया कि जेल में कुल 722 बंदी है। जिसमें 124 सजा याफ्ता हैं, तथा पांच महिला बंदियों के साथ छह बच्चे रह रहे हैं। निरीक्षण के दौरान कैदियों के कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में पूछताछ में जेलर नागेश सिंह ने बताया कि पहले से बंद बंदियों का दूसरी डोज का टीकाकरण करा दिया गया है। नए बंदियों का प्रथम डोज का टीकाकरण हो चुका है।
जेलर को निर्देशित किया कि सभी बंदियो को मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं लीगल एंड क्लीनिक के संबंध में जागरूक किया गया। पूछताछ में जेलर ने बताया कि सभी बंदियों की जेल अपील की जा चुकी है। जेलर को निर्देशित किया कि किसी बंदी के पास अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मे भेजे।
जेलर ने बताया गया कि बंदियों को जेल में मैनुवल के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सभी को समाचार पत्र पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तथा जल्द ही मैगजीन की भी सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। सचिव ने जेलर को निर्देशित किया कि इस माह आयोजित होने वाली जेल ई लोक अदालत में ऐसे बंदी जो जुर्म स्वीकोरोक्ति के आधार पर अपने मुकदमे का निस्तारण कराना चाहते हैं। उनका प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय मे भेजे।
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जेलर को निर्देशित किया कि सभी बंदियो को मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं लीगल एंड क्लीनिक के संबंध में जागरूक किया गया। पूछताछ में जेलर ने बताया कि सभी बंदियों की जेल अपील की जा चुकी है। जेलर को निर्देशित किया कि किसी बंदी के पास अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मे भेजे।
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जेलर ने बताया गया कि बंदियों को जेल में मैनुवल के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सभी को समाचार पत्र पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तथा जल्द ही मैगजीन की भी सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। सचिव ने जेलर को निर्देशित किया कि इस माह आयोजित होने वाली जेल ई लोक अदालत में ऐसे बंदी जो जुर्म स्वीकोरोक्ति के आधार पर अपने मुकदमे का निस्तारण कराना चाहते हैं। उनका प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय मे भेजे।
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