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Mau News: बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक को आजीवन कारावास

Tue, 19 Dec 2023 12:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 19 Dec 2023 12:00 AM IST
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One person sentenced to life imprisonment for raping a child
मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने डेढ़ वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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वहीं, अर्थदंड जमा हो जाने पर 25 हजार रुपया पीड़िता को देने का आदेश दिया। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की डेढ़ वर्षीय पुत्री के साथ आरोपी ने 16 जुलाई 2021 को दुष्कर्म किया। वादी की तहरीर पर पुलिस ने कांंशीराम आवास जहांगीराबाद निवासी टम्मा उर्फ परवेज पुत्र नूर मुहम्मद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
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कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने कुल छह गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी टम्मा उर्फ परवेज को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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