फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   One percent cess to be charged from buildings costing more than ten lakhs

दस लाख से अधिक लगात वाले भवनों से एक प्रतिशत सेश वसूला जाएगा

Wed, 12 Jan 2022 12:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jan 2022 12:15 AM IST
विज्ञापन
One percent cess to be charged from buildings costing more than ten lakhs
नवागत सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार सिंह ने कहा है कि वर्ष 2009 के बाद से मऊ जिले में दस लाख तक की लागत वाले नीजी भवनों को छोड़कर अन्य भवनों के निर्माण लागत का एक प्रतिशत शेष वसूला जाएगा। जिसकी व्यवस्था भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1996 के तहत की गयी है।
विज्ञापन

इस शेष की धनराशि से ही निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ लगभग 13 योजनाओं का संचालन श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है। सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार सिंह ने कहा है कि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाओं का बेहतर और पारदर्शी तरीके से संचालन किया जाएगा। जनपद में साप्ताहिक बंदी के दिन बाजार दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियमानुसासर बंद रहेंगे। किसी भी दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या उद्योग में बालश्रम की अनुमति नहीं होगी। सेवायोजक इस बात का ध्यान रखेंगे कि कर्मचारियों को समय वेतन व अन्य सुविधाएं प्राप्त हो।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed