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अनियमितता मिलने पर डीएम ने दिया एक शराब की दुकान को सीज करने का निर्देश

Sat, 21 Nov 2020 11:59 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2020 11:59 PM IST
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On being found irregular, DM instructed to seize a liquor shop
निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शराब की दुकान में अनियमितता मिलने पर एक शराब की दुकान को सीज करने का निर्देश दिया। वहीं एक शराब की दुकान पर गंदगी मिलने पर जिलाधिकारी भड़क गए। साथ ही संबंधित अनुज्ञापी के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दिया।
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डीएम अमित सिंह बंसल ने गाजीपुर तिराहा, भीटी, बलिया मोड़ सहित विभिन्न जगहों पर जांच कर शराब के नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजा। अंग्रेजी शराब की दुकान गाजीपुर तिराहा अनुज्ञापी राजाराम के दुकान से शराब के ब्रांड की जांच की। दुकान पर शराब अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा बेचा जा रहा था। जिसके द्वारा ब्रांड रजिस्टर, लाइसेंस नहीं दिखाया गया। जिस पर डीएम ने नाराजगी प्रकट की। दुकान में रखी गई हर एक ब्रांड की जांच एवं मिलान की गई। उसके नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया। दुकान को सीज करने का निर्देश दिया। वहीं भीटी में देशी शराब की दुकान अनुज्ञापी रणधीर सिंह के दुकान की जांच के दौरान गंदगी देखकर जिलाधिकारी भड़क गए। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया।
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प्लास्टिक के गिलास में लोगों द्वारा शराब पीने पर दुकानदार के खिलाफ जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। बियर की बोतल शराब भट्ठी में पाए जाने पर दुकानदार को फटकार लगाया। शराब विक्रेता द्वारा बिना मास्क पहने शराब बेच रहा था। जांच के दौरान दुकानदार से चालान रजिस्टर मांगे जाने पर नहीं दिखाया गया। शराब विक्रेता के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शराब बेचा जा रहा था। स्टाक रजिस्टर एवं पासबुक में माह अक्तूबर एवं नवंबर की कोई इंट्री नहीं की गई थी। वहीं शराब की दुकान में चल रहे कैंटीन में भुने हुए मुर्गे के मांस एवं मछली में प्रयुक्त हो रहे री-युज्ड कुकिंग आयल का नमूना मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके दीक्षित को निर्देशित किया कि नियमानुसार संगहित कर जांच खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ भेजा जाए।
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प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत मिलावट पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि किसी भी शराब विक्रेता द्वारा यदि रेट सूची में निर्धारित रेट पर शराब नहीं बेचता है तथा मिलावटी शराब बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए दुकान को सीज कर दिया जाएगा। वहीं नगरपालिका के सफाई तथा खाद्य निरीक्षक नरेश कुमार तथा सत्यप्रकाश तथा नरेंद्र कुमार द्वारा प्लास्टिक कचरे पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, आबकारी अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।
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