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Mau News: न्यायालय में झूठा साक्ष्य देने पर दरोगा सहित 2 पर प्रकीर्ण वाद दर्ज

Tue, 08 Apr 2025 11:58 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Apr 2025 11:58 PM IST
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Miscellaneous case filed against 2 including a sub-inspector for giving false evidence in the court
मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड तथा निर्माण खंड के आमंत्रित टेंडरो को मुख्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य द्वारा ठेकेदारों को डरा धमका कर टेंडर डालने से रोकने और धन उगाही करने व धमकी देने के मामले में नामजद चार आरोपियों को गत दिनों संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया था।
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वहीं सोमवार को मामले में विवेचना के दौरान की गई लापरवाही और झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने के मामले में विवेचक एसआई राजेश कुमार प्रभाकर और वादी मुकदमा जयप्रकाश सिंह के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज किया है। साथ ही दोनों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तिथि नियत किया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के भीटी मुहल्ला निवासी जयप्रकाश सिंह पुत्र कमला सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बहरीपुर गांव निवासी अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह, कटरा बढुआ गोदाम निवासी राजीव कुमार सिंह तथा शहर कोतवाली क्षेत्र के सहादतपुरा मुहल्ला निवासी अधिवक्ता अनूप कुमार सिंह और निजामुद्दीनपुरा मुहल्ला निवासी अशोक राय को नामजद किया था।
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इस संबंध में ठेकेदारों को धमकी देकर टेंडर डालने की स्थिति में जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सीजेएम ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण संतोष कुमार सिंह, अनूप कुमार सिंह, अशोक राय और राजीव कुमार सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया था।

सीजेएम ने मामले में विवेचना के दौरान की गई लापरवाही पर विवेचक एसआई राजेश कुमार प्रभाकर के विरुद्ध विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को भेजा। वही वादी मुकदमा जयप्रकाश सिंह और विवेचक एसआई राजेश कुमार प्रभाकर के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज किया है।
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