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Mau News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Sat, 01 Nov 2025 01:19 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 01 Nov 2025 01:19 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a teenager
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार, सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने तहरीर देकर बताया कि एक युवक से उसका प्रेम संबंध था। 2 जून 2023 की रात फोन कर युवक ने उसे नदी के किनारे बुलाया था। इस बात की जानकारी प्रेमी के भाई को हो गई थी। उसका भाई वहां पहुंचा तो प्रेमी भाग गया। इसके बाद प्रेमी के भाई आरोपी वीरू ने मेरे भाई के पास लेकर जाने की बात कही। पीड़िता उसके झांसे में आ गई और साथ चली गई। आरोपी वीरू अपने सहयोगी परमेश्वर के साथ उसे ईंट भट्ठे के कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने कुल सात गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी परमेश्वर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं आरोपी वीरू को सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
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