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Mau News: पूर्व कोतवाल के विरुद्ध गैर जमानती वारंट के साथ कुर्की का नोटिस जारी
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने पेशी पर कोर्ट में उपस्थित न होने पर मारपीट के मामलों में आरोपी पूर्व शहर कोतवाल एवं वर्तमान में डीजीपी कार्यालय लखनऊ में सीओ के पद पर तैनात राजीव प्रताप सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट के साथ ही संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तिथि तय की है। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार सुशीला सिंह ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। इसमें तत्कालीन शहर कोतवाल राजीव प्रताप सिंह को आरोपी बनाया है। सुशीला सिंह का कथन है कि वह 11 दिसंबर 2013 को अपनी पुत्री की ओर से सरायलखंसी थाने में अपने पति के विरुद्ध दर्ज कराए गए मुकदमे की जानकारी लेने के लिए गई थी।
वहां प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजीव प्रताप सिंह मौजूद थे। आरोप है कि शहर कोतवाल ने उसका बाल पकड़कर पटक दिया और थाने से भगा दिया। मामला सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें राजीव प्रताप सिंह पर आरोप तय होना है लेकिन वह कोर्ट में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुए। जिसे सीजेएम ने गंभीरता से लिया।
सीजेएम ने अपने आदेश में लिखा कि तामिला के बावजूद अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त राजीव प्रताप सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट एवं कुर्की का नोटिस जारी किया। अगली हाजिरी के लिए 12 जुलाई की तिथि तय की।
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वहां प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजीव प्रताप सिंह मौजूद थे। आरोप है कि शहर कोतवाल ने उसका बाल पकड़कर पटक दिया और थाने से भगा दिया। मामला सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें राजीव प्रताप सिंह पर आरोप तय होना है लेकिन वह कोर्ट में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुए। जिसे सीजेएम ने गंभीरता से लिया।
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सीजेएम ने अपने आदेश में लिखा कि तामिला के बावजूद अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त राजीव प्रताप सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट एवं कुर्की का नोटिस जारी किया। अगली हाजिरी के लिए 12 जुलाई की तिथि तय की।
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