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हत्या के प्रयास सहित लूट में जमानत खारिज

Wed, 20 Apr 2016 12:09 AM IST
BEARU, AMAR UJALA, MAU
BEARU, AMAR UJALA, MAU Updated Wed, 20 Apr 2016 12:09 AM IST
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Including the cancellation of bail in attempted murder robbery
supreme court
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध सिंह ने गैरदरादतन हत्या का प्रयास, लूट व चोरी के मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों केे सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। 
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पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। वादिनी मुकदमा ऊषा व उसकी लड़की सन्न्म को 27 मार्च 2016 को मार पीटकर प्राणघातक एवं गंभीर चोटे पहुंचाई गई। मामले में आरोपी मखदूमपुर मलिक गांव निवासी अनुज पुत्र दिलीप व जितेंद्र पुत्र कोमल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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अर्जी पर बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा रविंद्र कुमार यादव की मोटर साइकिल को सात मार्च को बदमाशों ने छीन लिया।
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पुलिस ने उक्त वाहन नौ मार्च को बरामद किया। मामले में आरोपी देवखरी गांव निवासी प्रवीण सिंह पुत्र अरविंद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।



तीसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने  वादी मुकदमा मोहम्मद जहांगीर के यहां से चोरी गए चार अदद सैमसंग मोबाइल बरामद किया। मामले में आरोपी दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के दशई पोखरा निवासी मुन्नू चौहान पुत्र दुखंती की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। सुनवाई के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।  
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