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30 सितंबर तक वाहन पर नहीं लगवाई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो होगी कार्रवाई

Tue, 28 Sep 2021 11:09 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 28 Sep 2021 11:09 PM IST
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If the high security number plate is not installed on the vehicle till September 30, then action will be taken
मऊ। जिले में कामर्सियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता 30 सितंबर के बाद से ही प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ ही परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल जुर्माना भी वसूल करेगा। इस व्यवस्था के तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के बाद ही वाहनों के फिटनेस, पुर्न-पंजीकरण, एनओसी, ट्रांसफर समेत कार्य परिवहन विभाग के कार्यालय में नहीं किए जाएंगे।
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बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाए परिवहन विभाग में 30 सितंबर के बाद कोई कार्य नहीं होगा। समय सीमा समाप्त होने के बाद विभाग कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रहा है। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहनों का उपयोग करने वालों पर लगाम लगाने के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था लागू की गई है। जिले में पंजीकृत बस, स्कूली वाहन, ट्रक, टैंकर, मैजिक, जेसीबी, टैक्सी, डंपर, तीन पहिला वाहन, आटो रिक्शा, ई-रिक्शा के मालिकों को हर हाल में 30 सितंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। यदि प्लेट नहीं लगी है तो वाहन के साथ नंबर प्लेट की बुकिंग की रसीद रखना जरूरी है। एआरटीओ रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 30 सितंबर अंतिम डेट लाइन है। इसके बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर लगे वाहनों के किसी भी काम काज पर कार्यालय में रोक लगा दी गई है। इसके साथ बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।
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