मऊ। गैंगेस्टर एक्ट मामले में फरार आफ्शा अंसारी मामले में सोमवार को सुनवाई है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी किया है। उधर फरार आफ्शा अंसारी पर कार्रवाई करते हुए दक्षिणटोला पुलिस ने बीते बृहस्पतिवार को उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया थी। उधर एक सितंबर को कोर्ट में सुनवाई को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
बताते चलें कि तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी, अनवर शहजाद, सरजील रजा उर्फ़ आतिफ रजा, रविंद्र नारायण सिंह, जाकिर हुसैन उर्फ विक्की को आरोपी बनाया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी के विरुद्ध फरारी में चार्जशीट कोर्ट में पेश की है।उधर , कोर्ट में आफ्शा अंसारी के अलावा शेष आरोपी उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन आफ्शा अंसारी नहीं पेश हो रही हैं। इस पर विशेष जज एमपी/ एमएलए ने उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट के साथ ही संपत्ति को कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया था। जहां बीते बृहस्पतिवार को कोर्ट के आदेश पर थाना दक्षिणटोला की पुलिस ने आफ्शा अंसारी के घर पहुंच कर नोटिस चस्पा किया। उधर, इस मामले में एक सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में एसपी इलामारन जी का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर नोटिस चस्पा करने के साथ सुनवाई को लेकर पुलिस सतर्क है।