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Mau News: गैंगस्टर मामले में पांच को तीन वर्ष की सजा
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मऊ। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में नामजद पांच आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उन्हें तीन- तीन वर्ष तीन-तीन माह की सजा का निर्णय सुनाया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी कुमुद शेखर सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें राजू बनवासी, मनोज बनवासी, सुक्खू बनवासी और दीपक बनवासी के साथ ही एक अन्य को आरोपी बनाया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक कृष्ण शरण सिंह ने एक गवाह को कोर्ट में पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। आरोपियों ने अपना -अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जुर्म स्वीकृति के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद सभी को तीन-तीन वर्ष तीन-तीन माह की सजा का निर्णय सुनाया।
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अभियोजन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी कुमुद शेखर सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें राजू बनवासी, मनोज बनवासी, सुक्खू बनवासी और दीपक बनवासी के साथ ही एक अन्य को आरोपी बनाया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक कृष्ण शरण सिंह ने एक गवाह को कोर्ट में पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। आरोपियों ने अपना -अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जुर्म स्वीकृति के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद सभी को तीन-तीन वर्ष तीन-तीन माह की सजा का निर्णय सुनाया।
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