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Mau News: बकाया कर पर मिलेगी छूट, 15 जनवरी तक करें ऑनलाइन पंजीकरण

Mon, 26 Oct 2026 01:40 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 26 Oct 2026 01:40 AM IST
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Exemption available on outstanding taxes; register online by January 15.
उत्तर प्रदेश शासन ने व्यापारियों को बकाया कर पर लगने वाले ब्याज एवं अर्थदंड में बड़ी राहत देते हुए ब्याज माफी योजना-2026 लागू कर दी है। यह योजना 15 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी।
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उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, मऊ बृजेश कुमार दीपंकर ने बताया कि इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकाया कर से संबंधित ब्याज एवं अर्थदंड में नियमानुसार छूट दी जाएगी। इसके अंतर्गत वैट, व्यापार कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर सहित विभिन्न करों के बकायेदारों को लाभ मिलेगा। जनपद में तीन हजार से अधिक व्यापारी इस योजना के पात्र हैं, जिन पर मूलधन सहित लगभग 24 करोड़ रुपये का बकाया है। 10 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये तक की बकाया पर ब्याज में 90 प्रतिशत और अर्थदंड में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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1 करोड़ से अधिक तथा 5 करोड़ रुपये तक की बकाया पर ब्याज में 75 प्रतिशत और अर्थदंड में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि पात्र व्यापारी वाणिज्य कर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल https://comtax.up.nic.in पर 15 जनवरी 2027 तक पंजीकरण कर योजना का लाभ ले सकते हैं। व्यापारियों की सुविधा के लिए कार्यालय परिसर में हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है। उपायुक्त ने अपील की है कि जिन व्यापारियों ने पूर्व में संपूर्ण मूलधन जमा कर दिया है, लेकिन ब्याज एवं अर्थदंड की राशि जमा नहीं की है, वे भी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण कर योजना का लाभ उठाएं।
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