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सगे भाई की हत्या में दोषी पिता- पुत्र को आजीवन कारावास

Sat, 25 May 2019 10:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 25 May 2019 10:51 PM IST
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सगे भाई की हत्या में दोषी पिता- पुत्र को आजीवन कारावास
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने शनिवार को भाई की हत्या में शुक्रवार को दोषी पाए गए पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही कुल 12-12 हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है।
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अईलख गांव निवासी वादी मुकदमा प्रवीण सिंह पुत्र बब्बन सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें वादी की तहरीर के आधार पर अईलख गांव निवासी हरिशंकर सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह, तेज प्रताप सिंह उर्फ सन्नी पुत्र हरिशंकर सिंह तथा बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र के गोठवा गोठाई गांव निवासी देवव्रत मसीह उर्फ डीएम तथा सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बरपुर गांव निवासी विनीत यादव पुत्र भोलानाथ और हलधरपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा निवासी अनूप गुप्ता पुत्र मोहन गुप्ता को आरोपी बनाया गया। वादी का कथन है कि उसके पिता बब्बन सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह और हरिशंकर सिंह से जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। उसी को लेकर उसके पिता बब्बन सिंह दो जनवरी 2016 को जब कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में बिलौझा- नगरा मार्ग पर ब्रह्बाबा के स्थान के पास आरोपियों ने उसके पिता बब्बन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दिया। वादी को भी मारने के लिए दौड़ाया लेकिन वह भाग गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। जिला जज ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को हरिशंकर सिंह और तेज प्रताप सिंह उर्फ सन्नी को बल्वा और हत्या का दोषी पाया था। दोषी पाए जाने के बाद दोनों पर सजा का निर्धारण के लिए शनिवार को बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने के बाद दोषी हरिशंकर सिंह और तेज प्रताप सिंह उर्फ सन्नी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दस-दस हजार रुपया अर्थदंड, बल्वा के मामले में क्रमश: छह-छह माह और एक- एक वर्ष की सजा के साथ ही क्रमश: पांच-पांच सौ और एक-एक हजार रुपया अर्थदंड तथा हमला करने में एक-एक माह की सजा के साथ ही पांच-पांच सौ रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। वहीं आरोपीगण देवव्रत मसीह उर्फ डीएम, विनीत यादव और अनूप गुप्ता को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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