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Mau News: गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ चलेगा अभियान
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मऊ। जिले के विभिन्न ब्लाक क्षेत्रों में कई गैर मान्यता प्राप्त स्कूल धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। शासन की तरफ से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ 10 अक्तूबर तक अभियान चलाए जाने का फरमान जारी किया गया है। अभियान में पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। अभियान समाप्त होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारियों को इस आशय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि ब्लाक क्षेत्र में कोई गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित नहीं हो रहा है।शिक्षा सत्र एक अप्रैल से शुरू हो गया है, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते जिले के विभिन्न ब्लाक क्षेत्रों में कई गैर मान्यता विद्यालयों का कारोबार खूब फल फूल रहा है। किसी की पांचवीं तक मान्यता प्राप्त है, कई आठवीं तक संचालित हो रहे हैं। किसी जूनियर हाईस्कूल में उच्च कक्षाएं संचालित हो रही हैं। शासन के फरमान पर अब जिले के विभिन्न ब्लाक क्षेत्रों में संचालित हो रहे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के खिलाफ 10 अक्तूबर तक ब्लाकवार अभियान चलाया जाएगा।
विभागीय कार्रवाई के बाद भी बिना मान्यता के विद्यालय संचालित मिलने पर र एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। पकड़े गए बिना मान्यता वाले विद्यालय पर कार्रवाई के बाद भी संचालित होते पकड़े जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से 10 हजार रुपया की दर से भी जुर्माना किया जाएगा। नियम के मुताबिक बिना मान्यता के कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल संचालित करता है तो उसके विरुद्ध दंड का प्राविधान किया गया है।
नियम के अनुसार ऐसे विद्यालयों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। अभियान की समय सीमा समाप्त होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारियों को संबंधित बीआरसी क्षेत्र में कोई गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित न होने का प्रमाण पत्र देना होगा। इस बाबत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय का कहना है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाए जाने के मामले में शासन का पत्र मिला है। 25 सितंबर से एक साथ ब्लाकवार अभियान चलाया जाएगा। मानीटरिंग की जाएगी। समीक्षा में लापरवाही मिलने पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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विभागीय कार्रवाई के बाद भी बिना मान्यता के विद्यालय संचालित मिलने पर र एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। पकड़े गए बिना मान्यता वाले विद्यालय पर कार्रवाई के बाद भी संचालित होते पकड़े जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से 10 हजार रुपया की दर से भी जुर्माना किया जाएगा। नियम के मुताबिक बिना मान्यता के कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल संचालित करता है तो उसके विरुद्ध दंड का प्राविधान किया गया है।
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नियम के अनुसार ऐसे विद्यालयों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। अभियान की समय सीमा समाप्त होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारियों को संबंधित बीआरसी क्षेत्र में कोई गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित न होने का प्रमाण पत्र देना होगा। इस बाबत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय का कहना है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाए जाने के मामले में शासन का पत्र मिला है। 25 सितंबर से एक साथ ब्लाकवार अभियान चलाया जाएगा। मानीटरिंग की जाएगी। समीक्षा में लापरवाही मिलने पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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