{"_id":"66edd23ef8c7587ebd0c4fd4","slug":"buying-land-in-the-district-will-be-expensive-survey-has-started-circle-rate-will-be-applicable-mau-news-c-295-1-svns1028-118025-2024-09-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mau News: जिले में महंगा होगा भूमि खरीदना, सर्वे शुरू, लागू होगा सर्किल रेट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mau News: जिले में महंगा होगा भूमि खरीदना, सर्वे शुरू, लागू होगा सर्किल रेट
विज्ञापन
जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शीघ्र ही भूमि खरीदना महंगा हो जाएगा। अक्तूबर में ही जिले में नए सर्किल रेट लागू हो जाएंगे। विभाग की तरफ से सभी तहसीलों में सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एआइजी स्टांप की तरफ से सभी उपनिबंधक कार्यालयों को पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग को तीन अक्तूबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी हैं। इसके बाद जिलाधिकारी के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की जाएगी। इस दौरान विचार-विमर्श के बाद सर्किल रेट लागू कर दिया जाएगा।
जनपद में सदर, मुहम्मदाबादगोहना, घोसी व मधुबन सहित चार रजिस्ट्री कार्यालय हैं। पिछले वर्ष इन तहसीलों में 10 से 12 प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाया गया था। इसे लेकर लोगों ने शोर मचा था, लेकिन बाद में इसे लागू कर दिया गया। इसी आधार पर रजिस्ट्री भी हो रही है। इस वर्ष भी शासन की तरफ से एक नवंबर से नए सर्किल दरें लागू करनी है। ऐसे में तीन अक्तूबर तक अनंतिम मूल्यांकन सूची का प्रस्ताव शासन को भेज देना है। इसके तहत सभी उपनिबंधक को अपने क्षेत्राधिकार के एसडीएम, तहसीलदार से संपर्क कर कृषि भूमि, सड़क के किनारे एवं आबादी के निकट के खसरा नंबरों की सूची सार्वजनिक करते हुए सर्किल दरों में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।
एसडीएम कार्यालय से प्राप्त राजस्स्व संहिता 2006 की धारा 80 के तहत घेाषित अकृषक भूमि संबंधी घोषणा के आधार पर आस-पास के खसरा नंबरों को भी शामिल किया जाना है। नगर पालिका, नगर पंचायतों का भी सर्वे कर मालियत निर्धारित करनी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जनपद में सदर, मुहम्मदाबादगोहना, घोसी व मधुबन सहित चार रजिस्ट्री कार्यालय हैं। पिछले वर्ष इन तहसीलों में 10 से 12 प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाया गया था। इसे लेकर लोगों ने शोर मचा था, लेकिन बाद में इसे लागू कर दिया गया। इसी आधार पर रजिस्ट्री भी हो रही है। इस वर्ष भी शासन की तरफ से एक नवंबर से नए सर्किल दरें लागू करनी है। ऐसे में तीन अक्तूबर तक अनंतिम मूल्यांकन सूची का प्रस्ताव शासन को भेज देना है। इसके तहत सभी उपनिबंधक को अपने क्षेत्राधिकार के एसडीएम, तहसीलदार से संपर्क कर कृषि भूमि, सड़क के किनारे एवं आबादी के निकट के खसरा नंबरों की सूची सार्वजनिक करते हुए सर्किल दरों में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।
विज्ञापन
एसडीएम कार्यालय से प्राप्त राजस्स्व संहिता 2006 की धारा 80 के तहत घेाषित अकृषक भूमि संबंधी घोषणा के आधार पर आस-पास के खसरा नंबरों को भी शामिल किया जाना है। नगर पालिका, नगर पंचायतों का भी सर्वे कर मालियत निर्धारित करनी है।
विज्ञापन