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दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों की जमानत खारिज

Thu, 08 Sep 2022 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Sep 2022 11:39 PM IST
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Bail of two accused rejected in rape case
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। वही विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रजवीर सिंह ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की पुत्री मीरा की शादी 8 मार्च 2014 को अकोल्ही मुबारकपुर कुर्मीपुरा में पुरा निवासी गोविंदपुर के साथ हुई थी। आरोप है कि मीरा को दहेज के लिए 19 फरवरी को उसके ससुराल वाले मार डाले। मामले में आरोपी सास सुगिया पत्नी मंगरु की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिस पर बचाव पर और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज रामेश्वर ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिक लड़की जो मंदबुद्धि की थी, उसके साथ आरोपी ने 24 अगस्त दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी तिघरा गांव निवासी हरेराम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिस पर बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव व प्रवीण कुमार मिश्रा के तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश राजवीर सिंह ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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