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तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 13 Sep 2022 12:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Sep 2022 12:15 AM IST
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Bail applications of three accused rejected
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने दहेज हत्या और दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में नामजद तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादिनी मुकदमा के पति की मौत हो जाने के बाद आरोपी ने शादी का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और गर्भवती होने के बाद गर्भपात करा दिया। उसके बाद शादी से इंकार कर दिया। मामले में आरोपी एखलाक अहमद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, बलिया जनपद के फेफना थाना क्षेत्र के एकौना सिंहपुर गांव निवासी नंदलाल गौंड की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी लड़की खुशबू को दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने नौ जुलाई को गला दबा कर मार डाला। मामले में आरोपी परसिया जयराम गिरी निवासी नगदू गौंड और आशा गौंड की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।
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