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दहेज हत्या के मामलों मे दो की जमानत खारिज

Sat, 30 May 2020 10:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 30 May 2020 10:27 PM IST
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Bail application of two in dowry murder case dismissed
मऊ जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने दहेज हत्या के अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा विधि चंद की लड़की निशा को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि 30 अक्तूबर 2019 को निशा के ससुराल वाले दहेज के लिए उसे मार डाले। मामले में आरोपी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के कोरौली गांव निवासी सत्यपाल पुत्र चंद्रदीप की ओर से जमानत के लिए दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। बलिया जनपद के भीमपुरा थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव निवासी लालचंद यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी लडकी नीरा यादव को दहेज के लिए उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि नीरा यादव को दहेज के लिए 26 मार्च को उसके ससुराल वाले मार डाले। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के बनकरा गांव निवासी विमला देवी पत्नी स्वर्गीय श्यामदेव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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