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Mau News: हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 29 Apr 2023 12:12 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Apr 2023 12:12 AM IST
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Bail application of accused in murder case rejected
मऊ। जिला व सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने हत्या के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार लैरोदोनवार गांव निवासिनी संगीता सिंह पत्नी स्व. भगत सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि वह राजानहुषकोट घोसी में बच्चों के साथ रहती है। सात जनवरी को सात-आठ लोग मोटरसाइकिल से उसके घर पहंुचे। उसके लड़के हिमांशु को लेकर चले गए । उसकी मारपीट कर हत्या कर दी। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के सरफुपुर गांव निवासी शिव कुमार पुत्र प्रभुनाथ चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। संवाद
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