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Mau News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की पत्नी के नाम 93.53 लाख का मकान कुर्क

Sun, 06 Sep 2026 11:18 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:18 PM IST
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A house worth Rs 93.53 lakh belonging to the wife of a Gangster Act accused has been attached.
मऊ। गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे में वांछित आरोपी मसूद अख्तर उर्फ मसूद अहमद की पत्नी के नाम दर्ज करीब 93.53 लाख रुपये की तीन मंजिला मकान कुर्क कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शनिवार की शाम घोसी कोतवाली के करीमुद्दीनपुर मोहल्ला में पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई की।
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लखनऊ में जमीन दिलाने के नाम पर 3.78 करोड़ रुपये हड़पने के आरोप में मसूद अख्तर के खिलाफ घोसी कोतवाली में दो और लखनऊ में एक प्राथमिकी दर्ज है। तीनों मामले में विवेचना कर पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था, जो विचाराधीन है। छह महीने पहले पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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घोसी के क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि कोपागंज थानाध्यक्ष रोहन राकेश सिंह द्वारा की गई विवेचना और साक्ष्य संकलन के दौरान सामने आया कि आरोपी ने कथित अपराध से अर्जित अवैध धन से अपनी पत्नी के नाम संपत्ति बनाई थी।
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उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में घोसी कोतवाली में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के तहत मकान कुर्क करने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार घोसी अनीश सिंह समेत पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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