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Mau News: पावरलूम चलाने के लिए मिलेगा 50 प्रतिशत का अनुदान
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मऊ। बुनकरों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजना के तहत जिले के बुनकरोें को पावरलूम संचालन के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। इसके लिए बुनकरों को विभाग में सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुुए आवेदन करना होगा। जहां पूरी आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें निर्धारित क्षमता के अनुसार संयंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
मऊ परिक्षेत्र में (आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर व बलिया) जनपद आते हैं, इसमें करीब 50 हजार बुनकर हैं। जिसमें 15 हजार के करीब हथकरघा जबकि 35 हजार के करीब पावरलूम बुनकर हैं। बिजली कटौती या ट्रिपिंग की समस्या से बुनकरों को पावरलूम के बार बार बंद होने के चलते बड़ी समस्या होती हैं। बिजली बचत के साथ सौर उर्जा को बढ़ावा देने के साथ इन समस्याओं से निजात दिलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर उर्जा योजना शुरू की गई है, जिसके तहत मऊ परिक्षेत्र के बुनकर, समिति, यूनिट इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी कार्यदिवस में योजना की गाइडलाइन के अनुसार आवेदन हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त, उद्योग हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग परिक्षेत्र-मऊ से संपर्क कर सकते हैं।
जहां इस योजना में सामान्य पावरलूम बुनकर के लिए 50 प्रतिशत शासकीय अनुदान एवं शेष 50 प्रतिशत स्वयं अपने स्रोतों से जमा करना पड़ेगा।इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा उन बुनकरों को होगा जोे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कारोबार करते हैं, नियमित बिजली न होने के चलते बुनकर द्वारा डीजल, जेनरेटर का उपयोग पावरलूम के संचालन प्रयोग करते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति के हथकरघा बुनकर हेतु 75 प्रतिशत अनुदान एवं शेष 25 प्रतिशत स्वयं के स्रोतों से जमा करना पड़ेगा। प्रथम चरण में आवेदन की प्रक्रिया हो चुकी है। इस योजना के लिए बिजली कनेक्शन का सर्टिफिकेट, आधारकार्ड की फोटोकापी, बैंक का एकाउंट नंबर, एसएसआई (स्माल स्केल इंडस्ट्रीज) का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रपत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
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मुख्यमंत्री सौर उर्जा योजना का प्रचार प्रसार करने के साथ इसका लाभ को लेकर बुनकरों को जागरूक किया जा रहा है।
बुनकर इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी दिवस में कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
-अरविंद सिंह सहायक आयुक्त हथकरघा।
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मऊ परिक्षेत्र में (आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर व बलिया) जनपद आते हैं, इसमें करीब 50 हजार बुनकर हैं। जिसमें 15 हजार के करीब हथकरघा जबकि 35 हजार के करीब पावरलूम बुनकर हैं। बिजली कटौती या ट्रिपिंग की समस्या से बुनकरों को पावरलूम के बार बार बंद होने के चलते बड़ी समस्या होती हैं। बिजली बचत के साथ सौर उर्जा को बढ़ावा देने के साथ इन समस्याओं से निजात दिलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर उर्जा योजना शुरू की गई है, जिसके तहत मऊ परिक्षेत्र के बुनकर, समिति, यूनिट इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी कार्यदिवस में योजना की गाइडलाइन के अनुसार आवेदन हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त, उद्योग हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग परिक्षेत्र-मऊ से संपर्क कर सकते हैं।
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जहां इस योजना में सामान्य पावरलूम बुनकर के लिए 50 प्रतिशत शासकीय अनुदान एवं शेष 50 प्रतिशत स्वयं अपने स्रोतों से जमा करना पड़ेगा।इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा उन बुनकरों को होगा जोे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कारोबार करते हैं, नियमित बिजली न होने के चलते बुनकर द्वारा डीजल, जेनरेटर का उपयोग पावरलूम के संचालन प्रयोग करते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति के हथकरघा बुनकर हेतु 75 प्रतिशत अनुदान एवं शेष 25 प्रतिशत स्वयं के स्रोतों से जमा करना पड़ेगा। प्रथम चरण में आवेदन की प्रक्रिया हो चुकी है। इस योजना के लिए बिजली कनेक्शन का सर्टिफिकेट, आधारकार्ड की फोटोकापी, बैंक का एकाउंट नंबर, एसएसआई (स्माल स्केल इंडस्ट्रीज) का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रपत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
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मुख्यमंत्री सौर उर्जा योजना का प्रचार प्रसार करने के साथ इसका लाभ को लेकर बुनकरों को जागरूक किया जा रहा है।
बुनकर इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी दिवस में कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
-अरविंद सिंह सहायक आयुक्त हथकरघा।