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Mathura News: राया कांड में पूर्व मंत्री समेत 6 आरोपियों पर 15 को फैसला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Mar 2024 01:03 AM IST
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Verdict on 6 accused including former minister in Raya case on 15th
मथुरा। ओलावृष्टि के कारण फसलों में नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर राया में 17 साल पूर्व हुए आंदोलन एवं बलवे में पूर्व मंत्री सरदार सिंह सहित छह आरोपियों पर 15 मार्च को एडीजे एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। मंगलवार को नियत तिथि पर किसी कारणवश कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामसरीन ने बताया कि राया थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल की एवज में मुआवजे की मांग के लिए 22 मार्च 2007 को किसान व अन्य लोग राया चौराहा पर जुटे थे। इस दौरान से भीड़ भड़क गई। ट्रेन को रोक दिया गया। वाहनों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने मुकदमा में पूर्व मंत्री सरदार सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन करना दिखाया। इस मामले में 53 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इनमें से अब तक 47 बरी हो चुके हैं। पूर्व मंत्री सरदार सिंह निवासी कारब, राया सहित छत्रपाल निवासी जीसा, प्रहलाद निवासी चोला, बिसावली, राजेंद्र सिंह निवासी तगलका, असलम खान उर्फ अस्सो निवासी मोहल्ला व्यापारियान, राया, रविंद्र उर्फ रवि निवासी मगदा, पर मंगलवार को फैसले की तिथि नियत थी।
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