{"_id":"5d7be0df8ebc3e93b4344ed3","slug":"two-years-imprisonment-for-bijli-chori-mathura-news-agr405542586","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिजली चोरी में दो साल का कारावास, एक लाख जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिजली चोरी में दो साल का कारावास, एक लाख जुर्माना
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मथुरा। बारह साल पहले नौहझील के गांव हसनपुर में चोरी की बिजली से चलती मिली आटा चक्की के मामले में आरोपी को दो साल का कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
17 जून 2007 को सुरीर व नौहझील बिजलीघर के कर्मचारी व विजिलेंस प्रभारी सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में बनी टीम ने नौहझील के गांव हसनपुर में बिजली की चेकिंग की थी। चेकिंग में गांव के रामवीर के यहां कटिया डालकर आटा चक्की चलाई जा रही थी।
इस मामले में तत्कालीन कार्यवाहक जेई नवल सिंह ने बिजली चोरी की रिपोर्ट रामवीर के खिलाफ दर्ज कराई थी और मोटर, केबिल, पिसाई रेट की कॉपी व अन्य उपकरण बरामद किए थे। इस मामले में हुई सुनवाई में अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश राम इच्छुक यादव ने रामवीर को दो साल का कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
17 जून 2007 को सुरीर व नौहझील बिजलीघर के कर्मचारी व विजिलेंस प्रभारी सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में बनी टीम ने नौहझील के गांव हसनपुर में बिजली की चेकिंग की थी। चेकिंग में गांव के रामवीर के यहां कटिया डालकर आटा चक्की चलाई जा रही थी।
विज्ञापन
इस मामले में तत्कालीन कार्यवाहक जेई नवल सिंह ने बिजली चोरी की रिपोर्ट रामवीर के खिलाफ दर्ज कराई थी और मोटर, केबिल, पिसाई रेट की कॉपी व अन्य उपकरण बरामद किए थे। इस मामले में हुई सुनवाई में अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश राम इच्छुक यादव ने रामवीर को दो साल का कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन