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UP: फिरौती के लिए किया था युवक का अपहरण...फिर हत्या कर फेंक दी थी लाश, दो दोषियों को आजीवन कारावास
Wed, 08 Oct 2025 10:46 PM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Wed, 08 Oct 2025 10:46 PM IST
सार
पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने फिरौती के लिए बबलू का अपहरण करने और फिर हत्या कर शव फेंकना स्वीकार किया था। मामले में दोनों दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक)
- फोटो : ANI
विस्तार
मथुरा में अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-2 विनय कुमार (द्वितीय) ने फिरौती के लिए युवक का अपहरण और हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक दोषी पर 11 तथा दूसरे पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
हाईवे थाना क्षेत्र के देवीपुरा निवासी सोहनलाल ने 26 जून 2019 को पुलिस को सूचना दी कि उनका पुत्र बबलू 25 जून 2019 की शाम सात बजे बाइक से घर आया और बाकी की चाबी घर पर रखकर फिर चला गया। काफी देर तक पुत्र लौटकर नहीं आया तो उन्होंने बबलू के मोबाइल नंबर पर फोन किया। फोन किसी और व्यक्ति ने रिसीव किया और कहा कि बबलू उसके कब्जे में हैं। यदि उसे सही सलामत चाहते हो तो 20 लाख रुपये लेकर हाईवे पर आ जाओ।
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हाईवे थाना क्षेत्र के देवीपुरा निवासी सोहनलाल ने 26 जून 2019 को पुलिस को सूचना दी कि उनका पुत्र बबलू 25 जून 2019 की शाम सात बजे बाइक से घर आया और बाकी की चाबी घर पर रखकर फिर चला गया। काफी देर तक पुत्र लौटकर नहीं आया तो उन्होंने बबलू के मोबाइल नंबर पर फोन किया। फोन किसी और व्यक्ति ने रिसीव किया और कहा कि बबलू उसके कब्जे में हैं। यदि उसे सही सलामत चाहते हो तो 20 लाख रुपये लेकर हाईवे पर आ जाओ।
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इसके बाद बबलू की पत्नी पूजा ने फोन किया तो उनसे भी फिरौती मांगी। जांच पड़ताल में जुटी हाईवे पुलिस ने थाना क्षेत्र के सराय आजमाबाद निवासी जितेश और वृंदावन की सरस्वती कुंड चामुंडा कॉलोनी निवासी विजय सिंह उर्फ संजय उर्फ बाली को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने फिरौती के लिए बबलू का अपहरण करने और फिर हत्या कर शव फेंकना स्वीकार किया।
अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-2 में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोनों को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सरकारी अधिवक्ता की दलील, गवाह, साक्ष्यों के आगे उनकी एक न चली। बुधवार को कोर्ट ने जितेंद्र और विजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही विजय सिंह पर 16 हजार तथा जितेश पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-2 में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोनों को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सरकारी अधिवक्ता की दलील, गवाह, साक्ष्यों के आगे उनकी एक न चली। बुधवार को कोर्ट ने जितेंद्र और विजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही विजय सिंह पर 16 हजार तथा जितेश पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।