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Mathura News: चोरी के 4 मामलों में दो शातिर चोरों को 8-8 माह की जेल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jul 2025 12:37 AM IST
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Two notorious thieves sentenced to 8 months' imprisonment in 4 cases of theft
मथुरा। चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को सीजेएम की कोर्ट ने सोमवार को 4 अलग-अलग मामलों में 8 माह के कारावास और 10500 रुपये अर्थदंड की सजा से सुनाई है।
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एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि जैंत थाना क्षेत्र के शांति नगर कॉलोनी निवासी रवि और गोवर्धन के गांव पलसों निवासी राजू शातिर चोर हैं। दोनों के खिलाफ जैंत थाने में चोरी और अवैध हथियार रखने के मुकदमे दर्ज हैं। जैंत पुलिस ने 9 दिसंबर 2024 को घर में घुसकर इनवर्टर और बैटरी चोरी करने के मामले में 8-8 माह की जेल तथा 3-3 हजार का जुर्माना लगाया है। 11 दिसंबर 2024 को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। इस मुकदमे में सीजेएम कोर्ट ने दोनों को 8-8 माह की जेल और 15-15 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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इसी तरह 11 अक्तूबर 2024 को प्राथमिक विद्यालय बढ़ौता में खेलकूद एवं अन्य सामान चोरी करने के आरोप में पकड़ा। इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने दोनों को 8-8 माह की जेल तथा 3-3 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 26 नवंबर 2024 को इंडस टावर की बैटरी चोरी करते हुए पकड़ा। इस मामले में 8-8 माह की जेल तथा 3-3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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