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Mathura News: यात्रियों से लूटपाट करने वाले तीन दोषियों को चार-चार साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jan 2025 04:26 PM IST
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Three accused of robbing passengers sentenced to four years each
मथुरा। एसीजेएम रेलवे मजिस्ट्रेट सूर्यभान कुमार वर्मा की अदालत ने यात्रियों से लूट करने वाले तीन दोषियों को चार-चार वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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2019 में रेलवे पुलिस ने गौतमबुद्धनगर नगर के सेक्टर 49 के निवासी विक्की उर्फ बंगाली पुत्र रमेश, बुलंदशहर के कोतवाली देहात के गांव घराऊ निवासी सूरज पुत्र देवीदास और जिला बांदा के मरका थाना क्षेत्र के इगुआ गांव निवासी दुर्गेश पुत्र उदयवीर को लूटपाट के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम रेलवे मजिस्ट्रेट सूर्यभान कुमार वर्मा की अदालत में हुई। इस दौरान कोर्ट ने तमाम गवाह और साक्ष्यों के आधार पर तीनों को चार-चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
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फर्जी एमएसटी पर यात्रा करने वाले दोषी को चार साल की सजा
मथुरा। एसीजेएम रेलवे मजिस्ट्रेट सूर्यभान कुमार वर्मा की अदालत ने फर्जी एमएसटी बनाकर ट्रेन में सफर करने वाले दोषी को चार वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 5 जनवरी 2013 को गोवा एक्सप्रेस में चेकिंग अभियान के दौरान रेलवे पुलिस ने मथुरा के सब्जी मंडी निवासी नीरज चतुर्वेदी को फर्जी एमएसटी बनाकर सफर करते हुए पकड़ा था।
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इसके बाद जीआरपी थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुक्रवार को मामले में एसीजेएम रेलवे मजिस्ट्रेट के यहां सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने तमाम गवाह और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए चार साल कारावास की सजा सुनवाई है। संवाद
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