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Mathura News: नाबालिग को गलत नीयत से पकड़ने वाले पर दोष सिद्ध

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Apr 2025 12:43 AM IST
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The person who caught the minor with wrong intentions has been found guilty
मथुरा। नाबालिग को गलत नीयत से पकड़ने वाले युवक पर एडीजे पॉक्सो द्वितीय की कोर्ट में शनिवार को दोष सिद्ध हो गया। दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने दंड के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।
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एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि जमुनापार थाने में 14 मार्च 2021 को मोहल्ले के रहने वाले पवन के खिलाफ नाबालिग को गलत नीयत से बार-बार पकड़ने और शिकायत करने पर धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज हुई। मामले की सुनवाई एडीजे पॉक्सो द्वितीय की कोर्ट में हुई। शनिवार को कोर्ट ने पवन को कुछ मामलों में दोष मुक्त किया, जबकि अन्य मामलों में दोषी साबित किया। दोष साबित होने के बाद पवन को हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया।
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गलत नीयत से पकड़ने वाले को जेल में बिताई अवधि की सुनाई सजा
मथुरा। मांट थाना क्षेत्र में युवती को गलत नीयत से झोंपड़ी में खींचने वाले को सिविल जज जूनियर डिवीजन (महिला विरूद्ध अपराध) की कोर्ट ने शनिवार को जेल में बिताई अवधि की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि मांट थाने में पीड़िता के भाई ने 14 नवंबर 2003 में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि गांव लौहरे निवासी साहूकार ने उनकी बहन को अकेला देख झोपड़ी में खींच लिया और दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। शनिवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन (महिला विरुद्ध अपराध) की कोर्ट ने सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर साहूकार को 10 दिन जिला कारागार में बिताने होंगे।
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