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श्रीकृष्ण विराजमान में जिला जज ने सुनी मुस्लिम पक्ष की दलील
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मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में वादी श्रीकृष्ण विराजमान के मामले में बुधवार को जिला जज राजीव भारती ने सुनवाई की। अदालत में वाद की स्वीकारोक्ति के संबंध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दलील दीं गईं। अदालत ने इसकी अगली सुनवाई के लिए १७ जनवरी तय की है।
सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री द्वारा श्रीकृष्ण विराजमान को वादी बनाकर खुद भक्त की हैसियत से अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की १३.३७ एकड़ जमीन को लेकर वाद पेश किया। जिसकी जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है।
बुधवार को मुस्लिम पक्ष की और ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद तथा अन्य ने अदालत में दलील दी कि रंजना अग्निहोत्री का दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस दौरान अदालत में वादी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन आदि मौजूद रहे। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अदालत ने सुनवाई के लिए १७ जनवरी की तारीख तय की है।
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सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री द्वारा श्रीकृष्ण विराजमान को वादी बनाकर खुद भक्त की हैसियत से अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की १३.३७ एकड़ जमीन को लेकर वाद पेश किया। जिसकी जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है।
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बुधवार को मुस्लिम पक्ष की और ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद तथा अन्य ने अदालत में दलील दी कि रंजना अग्निहोत्री का दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस दौरान अदालत में वादी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन आदि मौजूद रहे। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अदालत ने सुनवाई के लिए १७ जनवरी की तारीख तय की है।
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