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Mathura News: पुलिस पर हमला करने के आरोपी की जमानत अर्जी पर 3 को होगी सुनवाई
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मथुरा। दोस्त को गोली मारने के मामले में वांछित की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी पर तीन नवंबर को सुनवाई होगी। जेल में बंद आरोपी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है।
कनिष्क गेस्ट हाउस में 18 जुलाई 2025 की रात शांति नगर निवासी कृष्णकांत अपने दोस्त शांति नगर निवासी निखिल उर्फ निक्की के साथ बैठा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर कृष्णकांत और निखिल में विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद इतना बढ़ गया कि निखिल उर्फ निक्की ने कृष्णकांत को तमंचे से गोली मार दी। गोली लगने से कृष्णकांत गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने 23 जुलाई की रात को निखिल उर्फ को निक्की को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में उसने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वह घायल हो गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां निखिल के अधिवक्ता ने पुलिस पर हुए जानलेवा हमले के मामले में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन किसी कारण से सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है।
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कनिष्क गेस्ट हाउस में 18 जुलाई 2025 की रात शांति नगर निवासी कृष्णकांत अपने दोस्त शांति नगर निवासी निखिल उर्फ निक्की के साथ बैठा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर कृष्णकांत और निखिल में विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद इतना बढ़ गया कि निखिल उर्फ निक्की ने कृष्णकांत को तमंचे से गोली मार दी। गोली लगने से कृष्णकांत गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने 23 जुलाई की रात को निखिल उर्फ को निक्की को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में उसने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वह घायल हो गया।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां निखिल के अधिवक्ता ने पुलिस पर हुए जानलेवा हमले के मामले में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन किसी कारण से सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है।
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