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Mathura News: मनीष केस में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ३० को देगा जवाब

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Jan 2023 07:56 PM IST
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Sunni Central Board will answer on 30th in Manish case
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि की १३.३७ एकड़ जमीन पर दावा करने वाले मनीष यादव के अधिवक्ता सुरजीत यादव ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जीपी निगम को केस से संबंधित कागजात सौंपे। कागजातों पर वह ३० जनवरी को अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे। इससे पूर्व मनीष यादव पक्ष आदेश ७ नियम ११ पर अपनी बहस पूरी कर चुका है।
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जन्मस्थान के निकट बनी ईदगाह को अतिक्रमण बताते हुए पक्षकार मनीष यादव ने अदालत में १३.३७ एकड़ जमीन पर दावा किया और ईदगाह को हटाने की मांग की है। ईदगाह पक्ष ने अदालत में केस के स्थायित्व को लेकर आदेश ७ नियम ११ के तहत बहस की मांग। ईदगाह पक्ष ने अदालत में बताया कि केस चलने योग्य नहीं है। इसके विपरीत मनीष पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत मेें अपनी बहस पूरी करते हुए कहा है कि उनका केस सुने जाने योग्य है। मंगलवार को पक्षकार के अधिवक्ता ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को केस से संबंधित सभी कागजात सौंप दिए। इन कागजातों पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपना जवाब देगा। पक्षकार मनीष यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी ओर से बहस पूरी कर ली अब यदि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से कोई प्रतिवाद किया जाता है तो वह अपना जवाब देंगे। वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जीपी निगम ने बताया कि पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा उन्हें कुछ कागजात दिए गए हैं। वह इन कागजातों पर अपनी आपत्ति ३० जनवरी को दाखिल करेंगे।
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