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Mathura News: मारपीट और गैर इरादतन हत्या में दोषी को 6 साल की जेल
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मथुरा। न्यायालय एडीजे अष्टम नितिन पांडेय की कोर्ट ने शुक्रवार को मारपीट और गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को 6 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
वृंदावन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि त्यागी ने बताया कि हरी निकुंज चौराहे के निकट 24 मार्च 2014 की सुबह स्काॅर्पियो चालक व ऑटो चालक के बीच वाहन पार्किंग को लेकर झगड़ा हो रहा था। पुराना शहर मनी पाड़ा वृंदावन निवासी लक्ष्मण दास खंडेलवाल (62) वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने झगड़ा कर रहे दोनों लोगों का बीच बचाव कराने का प्रयास किया था। स्काॅर्पियो चालक दिल्ली के लक्ष्मीनगर गुरु रामदास नगर मकान नंबर बी-8 निवासी राजेश कुमार सिंघल ने उनकी पिटाई लगा दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
इसकी जानकारी लक्ष्मण दास के पुत्र रविंद्र कुमार को लगी तो वह मौके पर पहुंचे। घायल पिता को अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रविंंद्र कुमार ने स्काॅर्पियो चालक राजेश कुमार सिंघल के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में पिता की गैर इरादतन हत्या और मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे अष्टम की अदालत में हुई। शुक्रवार को उसे सजा सुनाई गई। इसके बाद कोर्ट ने उसे सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया।
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वृंदावन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि त्यागी ने बताया कि हरी निकुंज चौराहे के निकट 24 मार्च 2014 की सुबह स्काॅर्पियो चालक व ऑटो चालक के बीच वाहन पार्किंग को लेकर झगड़ा हो रहा था। पुराना शहर मनी पाड़ा वृंदावन निवासी लक्ष्मण दास खंडेलवाल (62) वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने झगड़ा कर रहे दोनों लोगों का बीच बचाव कराने का प्रयास किया था। स्काॅर्पियो चालक दिल्ली के लक्ष्मीनगर गुरु रामदास नगर मकान नंबर बी-8 निवासी राजेश कुमार सिंघल ने उनकी पिटाई लगा दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
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इसकी जानकारी लक्ष्मण दास के पुत्र रविंद्र कुमार को लगी तो वह मौके पर पहुंचे। घायल पिता को अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रविंंद्र कुमार ने स्काॅर्पियो चालक राजेश कुमार सिंघल के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में पिता की गैर इरादतन हत्या और मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे अष्टम की अदालत में हुई। शुक्रवार को उसे सजा सुनाई गई। इसके बाद कोर्ट ने उसे सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया।
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