फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Shri Krishna Janmasthan Idgah Episode: Hearing will be held in the High Court in case of breaking the muder of the well

श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण: कुएं की मुडेर तोड़ने के मामले में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

Tue, 09 May 2023 12:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Updated Tue, 09 May 2023 12:05 AM IST
विज्ञापन
Shri Krishna Janmasthan Idgah Episode: Hearing will be held in the High Court in case of breaking the muder of the well
मथुरा। ईदगाह के नजदीक स्थित प्राचीन कुएं की मुडेर तोड़े जाने के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट में 10 मई को सुनवाई होगी। पक्षकार आशुतोष पांडेय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय की अदालत मेें सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय की अदालत में यह कहते हुए प्रार्थना पत्र दिया कि ईदगाह के पास मौजूद कुएं की मुंडेर को तोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं विपक्षियों द्वारा ईदगाह की दीवारों से प्रतीक चिह्न हटाए जा रहे हैं। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख लगा दी गई थी। प्रार्थना पत्र पर त्वरित सुनवाई न होते देख पक्षकार दो मई को हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की है।
विज्ञापन

पोषणीयता के बिंदु पर 11 मई को होगी सुनवाई
मथुरा। आशुतोष पांडेय द्वारा दायर वाद में पोषणीयता के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बार एसोसिएशन द्वारा नो वर्क के कारण अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है। यह जानकारी पक्षकार आशुतोष पांडेय ने दी। उन्होंने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन में आदेश 7 नियम 11 पर सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो सकी।
विज्ञापन

स्थानातंरण प्रार्थना पत्र पर 22 मई को सुनवाई
ईदगाह पक्ष द्वारा हिंदू सेना के वाद को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से सिविल जज सीनियर डिवीजन में स्थानांतरण किए जाने वाले प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख तय की है। ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि न्यायालय में नो वर्क होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed