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Mathura News: वकीलों के कार्य से विरत रहने पर शंकर सेठ की जमानत पर नहीं हुई सुनवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 05 Nov 2024 12:31 AM IST
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Shankar Seth's bail plea was not heard as lawyers abstained from work
मथुरा। गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को अधिवक्ताओं ने सांकेतिक हड़ताल कर कार्य नहीं किया। इसके चलते जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां शंकर सेठ समेत 42 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। अब याचिका पर सुनवाई मंगलवार को होगी।
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18 सितंबर की रात को छटीकरा मार्ग पर 454 पेड़ काटे गए थे। इस मामले में वन विभाग, विद्युत निगम, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने जैंत थाने में मुकदमा दर्ज कराए। पुलिस ने शिव शंकर अग्रवाल उर्फ शंकर सेठ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया तो सभी मामलों में उसे अंतरिम जमानत दे दी गई। एसीजेएम (प्रथम) ने 23 अक्तूबर को शंकर सेठ समेत 31 आरोपियों की अंतरिम जमानत रद्द कर सभी को जेल भेजने के आदेश दिए। जबकि कोर्ट में गैरहाजिर 11 आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी किए।
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एसीजेएम (प्रथम) की कोर्ट ने अंतरिम जमानत रद्द कर जेल भेजा तो आरोपियों के अधिवक्ताओं ने जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से रिपोर्ट मांगते हुए सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख मुकर्रर की। सोमवार को अधिवक्ताओं ने कार्य नहीं किया। इसके चलते शंकर सेठ समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख मुकर्रर की है। यदि मंगलवार को भी अधिवक्ता कार्य से विरत रहे तो सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है।
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