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Mathura News: दुष्कर्मी को 10 साल की जेल, 30 हजार का लगाया अर्थदंड
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मथुरा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कक्ष-1 महिला विरुद्ध अपराध की कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि मांट थाना क्षेत्र के गढ़ी हुलासी निवासी संजीव उर्फ संजू के खिलाफ 2021 में घर में घुसकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद मामले की विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कक्ष-1 महिला विरुद्ध अपराध की कोर्ट में हुई।
बुधवार को कोर्ट ने संजीव उर्फ संजू को सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश भी दिए हैं। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने संजू को न्यायिक हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसके वारंट बनाए और सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया।
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एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि मांट थाना क्षेत्र के गढ़ी हुलासी निवासी संजीव उर्फ संजू के खिलाफ 2021 में घर में घुसकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद मामले की विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कक्ष-1 महिला विरुद्ध अपराध की कोर्ट में हुई।
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बुधवार को कोर्ट ने संजीव उर्फ संजू को सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश भी दिए हैं। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने संजू को न्यायिक हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसके वारंट बनाए और सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया।
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