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Mathura News: दुष्कर्म का आरोपी फरार घोषित, घर पर चस्पा होगा नोटिस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 15 Apr 2026 12:40 AM IST
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Rape Accused Declared Absconder Notice to Residence
चौमुहां। थाना जैंत क्षेत्र के अंतर्गत दुष्कर्म के मामले में भागे एक आरोपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी के खिलाफ धारा 84 बीएनएस के तहत उद्घोषणा जारी करने के आदेश दिए हैं।
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मामला थाना जैंत में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। इस मामले में थाना जैंत क्षेत्र निवासी लक्ष्मी नारायण उर्फ गोलू मुख्य आरोपी है। विवेचक उपनिरीक्षक मनोज कुमार ने न्यायालय को सूचित किया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में गैरजमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन वह न तो पुलिस की पकड़ में आ रहा है और न ही न्यायालय में आत्मसमर्पण कर रहा है।
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न्यायालय ने आरोपी के लगातार फरार रहने को देखते हुए पुलिस की अर्जी स्वीकार कर लिया। आदेश के अनुसार 12 मई 2026 तक आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने का समय दिया गया है। धारा 84 के नोटिस आरोपी के निवास पर चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। तय तारीख तक हाजिर न होने पर आरोपी की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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