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यूपी: युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर दुष्कर्म, फिर फारुख ने बनाया धर्मांतरण का दबाव; आरोपी गिरफ्तार
Wed, 28 Oct 2026 10:16 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: Arun Parashar
Updated Wed, 28 Oct 2026 10:16 PM IST
सार
ठेला लगाने वाले फारुख ने चाऊमीन खाने वाली युवती को जाल में फंसा लिया। ब्लैकमेल कर उसका दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
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Crime demo
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मथुरा में युवती का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल, दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोपी को ओयो होटल से गिरफ्तार किया है। थाना रिफाइनरी पुलिस ने आरोपी फारुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, थाना रिफाइनरी क्षेत्र के बरारी निवासी आरोपी फारुख पुत्र बाबू खां ने युवती को बहला-फुसलाकर उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाए थे। इन वीडियो के जरिये वह युवती को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करता था। वह युवती पर जबरन धर्म परिवर्तन कर विवाह करने का दबाव भी बना रहा था। फारुख बरारी में चाउमीन का ठेला लगाता था। उसने चाउमीन खिलाकर पड़ोसी गांव की युवती को बहला-फुसला लिया था। मंगलवार को वह युवती को एक ओयो होटल में ले गया था। वहां हिंदू सभा के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया।
सीओ रिफाइनरी प्रवीन तिवारी ने बताया कि फारुख के खिलाफ थाना कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 351(2), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 5(1) शामिल हैं।
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पुलिस के अनुसार, थाना रिफाइनरी क्षेत्र के बरारी निवासी आरोपी फारुख पुत्र बाबू खां ने युवती को बहला-फुसलाकर उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाए थे। इन वीडियो के जरिये वह युवती को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करता था। वह युवती पर जबरन धर्म परिवर्तन कर विवाह करने का दबाव भी बना रहा था। फारुख बरारी में चाउमीन का ठेला लगाता था। उसने चाउमीन खिलाकर पड़ोसी गांव की युवती को बहला-फुसला लिया था। मंगलवार को वह युवती को एक ओयो होटल में ले गया था। वहां हिंदू सभा के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया।
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सीओ रिफाइनरी प्रवीन तिवारी ने बताया कि फारुख के खिलाफ थाना कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 351(2), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 5(1) शामिल हैं।
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