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पुरातत्व विभाग को दिए नोटिस, मस्जिद की सीढ़ियों में दफन ठाकुरजी को वापस किया जाए
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मथुरा। ठाकुर केशवदेव जी के विग्रह को ओरंगजेब द्वारा आगरा की जामा मस्जिद के नीचे दफनाए जाने के मामले में अदालत जाने से पहले पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को नोटिस दिए हैं। जानकारी रहे २७ मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने पक्षकार का दावा पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को नोटिस न दिए जाने के चलते वापस कर दिया था।
पक्षकार ने यूनियन ऑफ इंडिया बजरिये केंद्रीय सचिव दिल्ली, डायरेक्टर जनरल आर्किलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया २४ तिलक मार्ग नई दिल्ली, अधीक्षक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा माल रोड आगरा व निदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मथुरा म्यूजियम रोड को पार्टी बनाया है।
बृहस्पतिवार को नोटिस देते हुए बताया है कि औरंगजेब ने वर्ष १६७० में ठाकुर केशवदेव जी के मंदिर को ध्वस्त कर देव विग्रहों को जामा मस्जिद आगरा ले गया। औरंगजेब ने देव विग्रहों को बेगम साहिबा जिसे कुदशिया बेगम की मस्जिद अथवा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन कर दिया था, ताकि पैरों से देव विग्रह कुचले जाते रहें। पक्षकार ने नोटिस में तथ्यों की पुष्टि के लिए कई इतिहासकारों की पुस्तकोें का भी उल्लेख किया है।
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दो माह में देना होगा जवाब
नोटिस में दो माह के अंदर उक्त ठाकुर केशवदेव अथवा ठाकुर केशव राय के श्री विग्रहों को कटरा केशवदेव मंदिर के सुपुर्द करने को कहा है। पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने सभी पार्टियों को नोटिस दे दिए हैं। इसके दो माह बाद वह इस संबंध में अदालत में दावा करेंगे।
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पक्षकार ने यूनियन ऑफ इंडिया बजरिये केंद्रीय सचिव दिल्ली, डायरेक्टर जनरल आर्किलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया २४ तिलक मार्ग नई दिल्ली, अधीक्षक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा माल रोड आगरा व निदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मथुरा म्यूजियम रोड को पार्टी बनाया है।
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बृहस्पतिवार को नोटिस देते हुए बताया है कि औरंगजेब ने वर्ष १६७० में ठाकुर केशवदेव जी के मंदिर को ध्वस्त कर देव विग्रहों को जामा मस्जिद आगरा ले गया। औरंगजेब ने देव विग्रहों को बेगम साहिबा जिसे कुदशिया बेगम की मस्जिद अथवा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन कर दिया था, ताकि पैरों से देव विग्रह कुचले जाते रहें। पक्षकार ने नोटिस में तथ्यों की पुष्टि के लिए कई इतिहासकारों की पुस्तकोें का भी उल्लेख किया है।
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दो माह में देना होगा जवाब
नोटिस में दो माह के अंदर उक्त ठाकुर केशवदेव अथवा ठाकुर केशव राय के श्री विग्रहों को कटरा केशवदेव मंदिर के सुपुर्द करने को कहा है। पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने सभी पार्टियों को नोटिस दे दिए हैं। इसके दो माह बाद वह इस संबंध में अदालत में दावा करेंगे।