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मीना मस्जिद के केस में हाजिर नहीं हुआ मुस्लिम पक्ष
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मथुरा। श्री कृष्ण जन्मस्थान से सटी हुई मीना मस्जिद के संबंध में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा दायर किए गए वाद में मुस्लिम पक्ष के गैर हाजिर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए ३० नवंबर की तारीख तय की है। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद माहेश्वरी के रिवीजन प्रार्थना पत्र पर अगली सुनवाई १० नवंबर को होगी।
श्री कृष्ण जन्मस्थान से सटी हुई मीना मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मस्थान की १३.३७ एकड़ जमीन पर निमित्त बताते हुए हटाने की मांग अदालत से की है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अध्यक्ष लखनऊ तथा इंतजामिया कमेटी मीना मस्जिद सचिव को प्रतिवादी बनाया है। उनके दावे पर सुनवाई शुरू हो चुकी है परंतु दोनों में से कोई भी अदालत में हाजिर नहीं हुआ है।
मीना मस्जिद में चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने व अमीन रिपोर्ट मंगवाने के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए ३० नवंबर की तारीख तय की है ।
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वहीं श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी के केस में जिला जज राजीव भारती की अदालत में रिवीजन पर सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्तागण ने बताया कि अब अदालत में इस केस में १० नवंबर को सुनवाई होगी। संवाद
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श्री कृष्ण जन्मस्थान से सटी हुई मीना मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मस्थान की १३.३७ एकड़ जमीन पर निमित्त बताते हुए हटाने की मांग अदालत से की है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अध्यक्ष लखनऊ तथा इंतजामिया कमेटी मीना मस्जिद सचिव को प्रतिवादी बनाया है। उनके दावे पर सुनवाई शुरू हो चुकी है परंतु दोनों में से कोई भी अदालत में हाजिर नहीं हुआ है।
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मीना मस्जिद में चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने व अमीन रिपोर्ट मंगवाने के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए ३० नवंबर की तारीख तय की है ।
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वहीं श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी के केस में जिला जज राजीव भारती की अदालत में रिवीजन पर सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्तागण ने बताया कि अब अदालत में इस केस में १० नवंबर को सुनवाई होगी। संवाद