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मथुरा: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को दस वर्ष का कारावास

Fri, 26 Mar 2021 07:43 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 26 Mar 2021 07:43 PM IST
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Mathura: Ten years imprisonment for convict of raping a teenager
मथुरा। लगभग सात वर्ष पूर्व हाईवे क्षेत्र के एक गांव से किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इस केस में अभियोजन ने छह गवाह अदालत में पेश किए।
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थाना क्षेत्र के एक गांव में वीरपाल परिवार के साथ रह रहा था। आरोप था कि 18 फरवरी 2014 को उसने एक दोस्त के साथ मिलकर गांव की ही 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया। किशोरी को 18 दिन तक अपने पास रखा। पिता ने हाईवे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने केवल वीरपाल सिंह के खिलाफ चार्जशीट दी।
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केस की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जहेंद्र पाल सिंह ने अभियुक्त वीरपाल सिंह को दस वर्ष के कारावास की सजा तथा बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि अभियोजन द्वारा केस में छह गवाह पेश किए गए। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास, पीड़िता को दो लाख रुपये प्रतिकर के रूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा द्वारा दिए जाएंगे। यदि पहले कोई धनराशि मिल चुकी होगी तो यह धनराशि उसमें समाहित हो जाएगी। अभियुक्त घटना के बाद से ही जेल में था।
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