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मथुरा: दरोगा व दो सिपाहियों की जमानत खारिज

Fri, 01 Oct 2021 08:12 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 01 Oct 2021 08:12 PM IST
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Mathura: Bail of Inspector and two constables rejected
मथुरा। थाना फरह क्षेत्र में टोल के निकट चावल लदे ट्रक से वसूली के मामले में एक दरोगा व दो सिपाहियों की जमानत अदालत ने खारिज कर दी है। इस प्रकरण में अन्य अभियुक्त जेल में हैं।
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15 सितंबर को महुअन टोल पर कुछ लोगों द्वारा एक चावल से भरे ट्रक को रोका गया था, जिसमें एक दरोगा दिगंबर सिंह तथा दो कांस्टेबिल नरेश व जितेंद्र राघव को भी जेल भेजा गया था। केस में दरोगा और कांस्टेबिल द्वारा एडीजे विशेष एससीएसटी कोर्ट न्यायाधीश नरेंद्र कुमार पांडे की अदालत में जमानत अर्जी दी गई। शुक्रवार को इस अर्जी पर सुनवाई की गई।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने दरोगा और कांस्टेबल की जमानत खारिज कर दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद शर्मा व डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि तीनों की जमानत खारिज हो गई है।
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