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मथुरा: आयुषी की मां की जमानत अर्जी खारिज
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मथुरा। १७ नवंबर २०२२ को पति के साथ बेटी आयुषी की हत्यारोपी व दिल्ली के बदरपुर निवासी ब्रजबाला की जमानत अर्जी जिला जज राजीव भारती ने खारिज कर दिया। वहीं पिता ने अभी तक जमानत के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दिया है।
१७ नवंबर को पिता नीतेश ने बीसीए कर रही बेटी आयुषी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शव को ट्रॉली बैग में डालकर एक्सप्रेस-वे के लिंक रोड पर राया के समीप फेंक दिया। थाना राया में पिता नीतेश व मां ब्रजबाला के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई। पिता ने पुलिस को दिए बयान में पुत्री की हत्या करने का जुर्म स्वीकार भी किया। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि आयुषी की हत्या की आरोपी उसकी मां ब्रजबाला की जमानत अदालत ने खारिज कर दी है।
ठगी के आरोपी की जमानत खारिज
कोआपरेटिव बैंक से वृद्धावस्था सहित अन्य पेंशन का गबन करने वाले आरोपियों में से एक रामदयाल शर्मा निवासी गोवर्धन की जमानत जिला जज ने खारिज कर दी। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि वर्ष २०१८ में अन्य लोगों के साथ मिलकर रामदयाल शर्मा पर गबन करने का आरोप है।
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१७ नवंबर को पिता नीतेश ने बीसीए कर रही बेटी आयुषी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शव को ट्रॉली बैग में डालकर एक्सप्रेस-वे के लिंक रोड पर राया के समीप फेंक दिया। थाना राया में पिता नीतेश व मां ब्रजबाला के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई। पिता ने पुलिस को दिए बयान में पुत्री की हत्या करने का जुर्म स्वीकार भी किया। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि आयुषी की हत्या की आरोपी उसकी मां ब्रजबाला की जमानत अदालत ने खारिज कर दी है।
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ठगी के आरोपी की जमानत खारिज
कोआपरेटिव बैंक से वृद्धावस्था सहित अन्य पेंशन का गबन करने वाले आरोपियों में से एक रामदयाल शर्मा निवासी गोवर्धन की जमानत जिला जज ने खारिज कर दी। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि वर्ष २०१८ में अन्य लोगों के साथ मिलकर रामदयाल शर्मा पर गबन करने का आरोप है।
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