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Mathura News: दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने वाले को 10 साल की जेल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jul 2026 12:29 AM IST
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Man sentenced to 10 years in jail for burning wife to death over dowry
मथुरा। हाईवे थाना क्षेत्र के गांव सतोहा में दहेज के लिए विवाहिता की आग लगाकर हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुना दी। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-3 डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने पति को दस साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने देवर, ससुर और चचिया ससुर पर आरोप साबित न होने पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया।
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25 मार्च 2019 को औरंगाबाद निवासी निर्मला ने सदर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा कि हाईवे थाना क्षेत्र के गांव सतोहा निवासी बनवारी के साथ अपनी बेटी अनीता का विवाह किया था। शादी के बाद दहेज में बाइक की मांग को लेकर बनवारी और उसके परिजन बेटी अनीता को परेशान करने लगे। कई बार समझाया, लेकिन ससुरालियों ने बेटी का उत्पीड़न बंद नहीं किया। 20 मार्च 2019 को पति बनवारी, देवर कन्हैया उर्फ कान्हा और ससुर हरिओम ने उनकी बेटी अनीता पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इससे उनकी बेटी 50 प्रतिशत झुलस गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की तो हत्या में चचिया ससुर बंटी सैनी की संलिप्तता भी प्रकाश में आई। मौत से पहले विवाहिता ने अपने बयान में मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की बात कही। पुलिस ने चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या -3 डॉ. पल्लवी अग्रवाल की कोर्ट में हुई। साक्ष्य, गवाह के आधार पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने पति बनवारी को विवाहिता की हत्या का दोषी करार दिया।
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