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Mathura News: बच्चे की गैर इरादतन हत्या में दोषी को दस साल की जेल
Tue, 01 Aug 2023 12:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Updated Tue, 01 Aug 2023 12:06 AM IST
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मथुरा। राया थाना क्षेत्र के मनीनाबालू निवासी नौ साल के बच्चे की गैर इरादतन हत्या के मामले में सोमवार को एडीजे-2 ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की कोर्ट ने दोषी को दस साल जेल और दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि प्रकरण 10 जून 2018 का है। मुकदमा वादी राजाराम पुत्र थान सिंह निवासी मनीनाबालू, राया ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसका नौ साल का बेटा कन्हैया घर के बाहर पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी उनमें कहासुनी हो गई। इस दौरान पड़ोसी दलवीर सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी मनीनाबालू, राया ने उनके बेटे को लात मार दी। इससे बेटे को गंभीर चोट लगी।
तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। एडीजीसी के अनुसार पुलिस ने मुकदमे के आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी दलवीर सिंह को दोषी पाया और दस साल की कैद से दंडित किया।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि प्रकरण 10 जून 2018 का है। मुकदमा वादी राजाराम पुत्र थान सिंह निवासी मनीनाबालू, राया ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसका नौ साल का बेटा कन्हैया घर के बाहर पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी उनमें कहासुनी हो गई। इस दौरान पड़ोसी दलवीर सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी मनीनाबालू, राया ने उनके बेटे को लात मार दी। इससे बेटे को गंभीर चोट लगी।
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तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। एडीजीसी के अनुसार पुलिस ने मुकदमे के आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी दलवीर सिंह को दोषी पाया और दस साल की कैद से दंडित किया।
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