फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Life imprisonment for murder accused

हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jan 2022 12:30 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for murder accused
मथुरा। मगोर्रा थाना क्षेत्र में सितंबर 2014 में हुई भूपेंद्र की हत्या में शामिल एक अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय नीरू शर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

नगलाबर निवासी भूपेंद्र को ग्राम अड्डा निवासी राजू दवा लेने के बहाने 11 सितंबर 2014 को मथुरा लेकर आया था। अड्डा पाली के पास भूपेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात की रिपोर्ट मृतक के भाई जितेंद्र ने दर्ज कराई। पुलिस ने भूपेंद्र की हत्या के मामले में राजू, भरतो और प्रहलाद को गिरफ्तार किया और चार्जशीट भी दाखिल की। केस की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय नीरू शर्मा ने राजू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर अदालत ने प्रहलाद को बरी कर दिया।
विज्ञापन

एडीसीसी भगत सिंह ओर सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत ने राजू को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने भरतों को अवैध तमंचा रखने का दोषी माना और एक वर्ष के कारावास और 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। भरतो को अदालत से जमानत मिल गई। राजू को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है। पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर अदालत ने प्रहलाद को बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed